राजपाल यादव केस (Rajpal Yadav): कोर्ट के मौका देने पर भी नहीं दिए पैसे, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई

ये बात तो आप सभी जानते हैं की चेक बाउंस के केस में बॉलीवुड के स्टार कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। 12 फ़रवरी को कोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई। जहाँ पर कोर्ट ने राजपाल यादव को कर्ज न चुका पाने के कारण फटकार भी लगाई है। आइए जानते हैं सारा मामला….

Rajpal Yadav

Rajpal Yadav जमानत याचिका में कोर्ट में क्या दलीलें दी गई?

चेक बाउंस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव (Rajpal Yadav) से पूछा कि वे क्यों सजा को रद्द करने की माँग कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा की आपने ख़ुद अपना गुनाह स्वीकार किया है और यह भी कहा है कि आप पैसे चुकाओगे। इस पर राजपाल यादव के वकील ने कहा कि हमने उसी डेट पर कहा था की हम यह मामला सेटल करना चाहते हैं। और राजपाल यादव ने कोर्ट में कहे गए अपने शब्दों का मान रखने के लिए ही सरेंडर किया है।

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आइए जानते हैं कोर्ट और राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के वकील में क्या बात हुई

हाई कोर्ट ने कहा कि हमे तो यही समझ नहीं आता कि ये बहस क्यों हो रही है, आपने याचिका दाखिल की थी इस पर जज ने कहा था की वे कोई भी हस्तच्छेप नहीं करेंगे। और आपने भी कहा था की आप पैसे का भुगतान करेंगे। लेकिन इसके बाद भी आज तक पेमेंट नहीं की, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई जिसके कारण आपको सरेंडर करना पड़ा।

मैं इस मामले में हस्तच्छेप करने की कोई भी वजह नहीं देखता हूँ, आप मीडियेशन सेंटर गए वहाँ भी आपने भुगतान का वादा किया। आपको 25-30 मौके दिए गए लेकिन आपने भुगतान नहीं किया। मुझे आपसे सहानाभूति हो सकती है लेकिन कानून तो कानून है।

इस बात पर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के वकील ने कहा की हमे 2.10 करोड़ जमा करने हैं और हमे पब्लिक और फ़िल्म इंडस्ट्रीज से मदद भी मिल रही है। हम कोर्ट में बतौर सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने के लिए भी तैयार हैं। राजपाल यादव के परिवार में शादी है इसलिए हमे जमानत चाहिए।

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